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Bihar news: शिक्षक की मृत्यु पर क्या परिजन को मिलेगी टीचर की नौकरी? शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में दिया जवाब

 शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के संगठन एनसीटीई ने अखिल भारतीय स्तर पर इस आशय का सर्कुलर जारी किया था कि बगैर ट्रेनिंग व टीईटी के शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। सरकार ने बड़े स्तर पर सहायक पद पर नियुक्ति की है। वहां जगह होने पर शिक्षक के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर सहायक पद पर नियुक्त किया जाएगा। 



पटना। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह कहा कि शिक्षक की मृत्यु के बाद उसके किसी स्वजन को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर बहाली वैसी स्थिति मे ही संभव हो सकेगी जब संबंधित स्वजन ने शिक्षक की बहाली के लिए होने वाली ट्रेनिंग कर रखी हो तथा टीईटी पास हो। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं रहने पर उनकी बहाली शिक्षक के पद पर नहीं होगी। उन्हें सहायक या फिर परिचारी पद पर ही नियुक्त किया जा सकेगा।


बगैर ट्रेनिगं व टीईटी के नहीं मिलेगी नियुक्ति

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के संगठन एनसीटीई ने अखिल भारतीय स्तर पर इस आशय का सर्कुलर जारी किया था कि बगैर ट्रेनिंग व टीईटी के शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती। सरकार ने बड़े स्तर पर सहायक पद पर नियुक्ति की है।


विजय चौधरी ने कहा कि वहां जगह होने पर शिक्षक के स्वजन को अनुकंपा के आधार पर सहायक पद पर नियुक्त किया जाएगा। वहां जगह नहीं रहने पर परिचारी पद पर नियुक्ति होगी। वर्ष 2015 के बाद से 2023 तक इस श्रेणी में जो उपयुक्त पाए गए उनकी नियुक्ति हुई है।


बता दें कि भाजपा के संजय सरावगी ने इस विषय को उठाया था। उन्होंने यह जानकारी दी कि अनुकंपा के लिए वर्णित शैक्षणिक व अन्य योग्यताधारी दरभंगा में 28 हैं। पूरे राज्य में ऐसे छह हजार मामले लंबित हैं।