शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी पर एकलपीठ के निर्णय को पलटा
राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाई कोर्ट ने 1980 के बाद बिहार के राजकीय
विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दायर अपील याचिकाओं को स्वीकृति देते हुए एकलपीठ द्वारा पारित उस निर्णय को पलट दिया जिसके तहत हाई कोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच कर इसके निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने कामिनी कुमारी एवं अन्य द्वारा दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से जांच की कार्यवाही शुरू की गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि भले ही सीबीआइ को कुछ अनियमितताएं मिलीं, लेकिन यह राज्य का काम है कि वह सावधानीपूर्वक जांच करे कि क्या ऐसी अनियमितताएं मौजूद थीं और यदि थीं, तो क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करना समीचीन था।
खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी जिक्र किया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई है, जो विभिन्न स्कूलों में शिक्षक थे। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं बताया गया है जब उनकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गई हों। उनमें से किसी पर भी, उनकी सेवानिवृत्ति से चार साल पहले, या उनकी कुल सेवा के दौरान कदाचार का आरोप नहीं है।